47. कीटनाशक अधिनियम, 1968 (THE INSECTICIDES ACT, 1968)
व्याख्यान 20 (Lecture 20): कीटनाशक अधिनियम, 1968 (THE INSECTICIDES ACT, 1968)
मनुष्यों और जानवरों (human beings on animals) के जोखिम को रोकने और उससे जुड़े मामलों के लिए कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम (An act to regulate the import, manufacture, sale, transport, distribution and use of insecticides with a view to prevent risk)।
कीटनाशक अधिनियम की मुख्य विशेषताएं (Salient features of the Insecticides Act):
- केंद्रीय स्तर (Central level) पर उत्पाद का अनिवार्य पंजीकरण (Compulsory registration) और राज्य स्तर (state level) पर निर्माण, निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस (licenses for manufacture, formulation and sale)।
- अंतर-विभागीय / मंत्रिस्तरीय / संगठनात्मक समन्वय (Inter-departmental / ministerial / organizational co-ordination) 24 सदस्यों (एक संशोधन द्वारा 29 तक बढ़ाया जाएगा / to be raised to 29 by an amendment) के साथ एक उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड "केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड" (high level advisory board "Central Insecticides Board") द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों (various fields) से तैयार किए गए हैं, जिनके पास विषय का विशेषज्ञ ज्ञान (expert knowledge) है।
- सभी कीटनाशकों के पंजीकरण पहलुओं (registration aspects of all Insecticides) को देखने के लिए "पंजीकरण समिति" (Registration Committee)।
- केंद्र या राज्य सरकार (Central or State Government) द्वारा कीटनाशक विश्लेषक और कीटनाशक निरीक्षक (Insecticide Analysts and Insecticide Inspectors) जैसी प्रवर्तन मशीनरी (enforcement machinery) की स्थापना।
- केंद्रीय प्रयोगशाला (Central Laboratory) की स्थापना।
- कीटनाशकों के आयात, निर्माण और बिक्री को प्रतिबंधित करने और स्टॉक को जब्त करने की शक्ति (Power to prohibit the import, manufacture, and sale of pesticides and also confiscate the stocks)। अपराध दंडनीय (offences are punishable) हैं और आकार और अन्य दंड (penalties) निर्धारित हैं।
- केंद्र और राज्य दोनों सरकारों (Both the Central and State Governments) को नियम बनाने, प्रपत्र और शुल्क निर्धारित (make rules, prescribe forms and fees) करने का अधिकार है।
केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (The Central Insecticides Board - CIB):
केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड निम्नलिखित मामलों पर सलाह (advices) देता है:
- कीटनाशकों के उपयोग से मनुष्यों या जानवरों को होने वाला जोखिम (risk to human beings or animals) और ऐसे जोखिम को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय (safety measures)।
- मनुष्यों और जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित (ensure safety) करने के लिए कीटनाशकों का निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन, वितरण (manufacture, sale, storage, transport, distribution)।
बोर्ड के सदस्य (Board members):
- महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (The Director General Health Services) -> अध्यक्ष (Chairman)
- ड्रग्स कंट्रोलर, इंडिया (The Drugs Controller, India)
- भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार (The Plant Protection Adviser to the Government of India)
- महानिदेशक, आईसीएआर (The Director General, ICAR)
- महानिदेशक, आईसीएमआर (The Director General, ICMR)
- कुल 24 सदस्य (Totally 24 members) - बीआईएस (BIS), पशुपालन (Animal husbandry), फार्माकोलॉजी (Pharmacology), मत्स्य पालन (Fisheries), वन्य जीवन (Wild life) आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों से अन्य।
पंजीकरण समिति (The Registration Committee - RC):
आरसी (RC) में एक अध्यक्ष (Chairman) और पांच सदस्य (five members) शामिल होते हैं। उनमें से हैं:
- उप महानिदेशक, फसल विज्ञान, आईसीएआर-अध्यक्ष (Deputy Director General, Crop Sciences, ICAR-Chairman)
- ड्रग्स कंट्रोलर, इंडिया (Drugs Controller, India)
- भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार (Plant Protection Adviser to the Government of India)
आरसी की भूमिका (Role of RC): प्रभावकारिता और सुरक्षा (efficacy and safety) के संबंध में कीटनाशकों की जांच (scrutinizing) के बाद उन्हें पंजीकृत (register) करना।
कीटनाशकों का पंजीकरण (Registration of Insecticides):
- पंजीकरण के लिए आवेदन (applied for registration) करने पर, आरसी 12 महीने की अवधि (period of 12 months) के भीतर एक पंजीकरण संख्या (registration number) आवंटित करता है।
- जब भारत में पहली बार कीटनाशक पंजीकृत (pesticide registered for first time in India) होता है, तो शुरू में दो साल के लिए अनंतिम पंजीकरण (provisional registration for two years) दिया जाता है। डेटा जनरेशन (data generation) के बाद पूर्ण पंजीकरण (full registration) की अनुमति है।
केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला (The Central Insecticides Laboratory - CIL):
सीआईएल (CIL) कीटनाशक पंजीकरण और अन्य मामलों से संबंधित विश्लेषण (analysis) करता है।
कीटनाशक निरीक्षक (Insecticide Inspectors):
केंद्र या राज्य सरकार (Central or State Government) कीटनाशक निरीक्षक (Insecticide Inspector) नामक व्यक्ति को नियुक्त करती है जिसे अधिकार (empowered) है:
- a. परिसर में प्रवेश करना और खोजना (To enter and search premises)।
- b. कीटनाशक के वितरण या बिक्री या उपयोग को रोकना (To stop the distribution or sale or use of insecticide)।
- c. कीटनाशक के नमूने लें और विश्लेषण के लिए भेजें (Take samples of insecticide and send for analysis)।
कीटनाशक नियम, 1971 (The Insecticides Rules, 1971):
कीटनाशक नियम, 1971 में नौ अध्याय (nine chapters) हैं, जो CIB, RC, CIL के कार्यों, लाइसेंस देने (grant of licenses), पैकिंग, लेबलिंग (packing, labelling), प्राथमिक चिकित्सा (first aid), एंटीडेट सुरक्षात्मक कपड़े (antidate protective clothings) आदि से संबंधित हैं।
कीटनाशक अवशेष और प्रतीक्षा अवधि (Insecticide residues and waiting period):
अवशेष (Residues): विष जो कीटनाशकों के प्रयोग के बाद पर्यावरण (environment - जैसे मिट्टी, पानी, पौधों की कटाई की उपज, आदि / like soil, water, plant harvested produce, etc.) में रहता है। अवधारण की अवधि (duration of retension) को दृढ़ता (persistence) कहा जाता है।
- फसल पर लागू कीटनाशक का केवल 1% (Only 1% of the pesticide applied) ही लक्ष्य (target) तक पहुंचता है। शेष 99% मिट्टी, पानी, हवा, भोजन, चारा आदि को दूषित (contaminate soil, water, air, food, forage, etc.) करता है।
- जब भारत में सर्वेक्षण किया गया तो खाद्य वस्तुओं के 20% बाजार के नमूनों (20% of market samples of food commodities) में कानूनी एमआरएल (legal MRL - अधिकतम अवशेष सीमा / maximum residue limits) से ऊपर अवशेष थे।
- डीडीटी (DDT) से दूषित 37% दूध के नमूने (37% of milk samples) एमआरएल (0.05 मिलीग्राम/किग्रा / 0.05 mg/kg) से ऊपर।
- संदूषण (contamination) के कारण भारत में डीडीटी और एचसीएच का आहार सेवन (dietary intake of DDT and HCH) एडीआई (ADI - स्वीकार्य दैनिक सेवन / acceptable daily intake) से ऊपर है।
- प्रतीक्षा अवधि (Waiting period) देखी जानी चाहिए जो कीटनाशक के आवेदन के समय और वस्तुओं की कटाई (application of pesticide and harvest of commodities) के बीच की न्यूनतम अवधि (minimum period) है ताकि विषाक्त अवशेषों के स्तर को MRL से नीचे (toxicant residue level to come below MRL) आने दिया जा सके।
कुछ महत्वपूर्ण फसलों में कुछ रसायनों की प्रतीक्षा अवधि (waiting period) के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:
| फसल (Crop) | कीटनाशक और खुराक (Insecticide and Dose) | प्रतीक्षा अवधि (दिन) / Waiting period (days) |
| 1. मिर्च (Chillies) | डिकोफोल 0.05% (Dicofol 0.05%) | 1 |
| क्विनालफॉस 0.05% (Quinalphos 0.05%) | 8 |
| 2. टमाटर (Tomato) | फोसालोन 0.05% (Phosalone 0.05%) | 3 |
| क्विनालफॉस 0.05% (Quinalphos 0.05%) | 5 |
| 3. बैंगन (Brinjal) | फोसालोन 0.05% (Phosalone 0.05%) | 2 |
| एंडोसल्फान 0.07% (Endosulfan 0.07%) | 3 |
| एल्डिकार्ब 1 किलो a.i./ha (Aldicarb 1 kg a.i./ha) | 60 |
IPM में कीटनाशकों की भूमिका (Role of pesticides in IPM):
- कीटनाशक केवल आवश्यकता के आधार पर (based on the need) लगाया जाना चाहिए, यानी यदि कीट ईटीएल (ETL) तक पहुंच जाता है।
- इसे IPM के अन्य घटकों के साथ विवेकपूर्ण रूप से जोड़ा (judiciously combined) जाना चाहिए और कीटनाशकों का उपयोग अंतिम उपाय (last resort) के रूप में किया जाना चाहिए।
- जब कीटों की आबादी ईटीएल तक पहुंच (pest population approaches ETL) जाती है, तो कीटनाशक ही आर्थिक नुकसान को रोकने का एकमात्र साधन (only means of preventing economic damage) हैं।
- कीटनाशक आसान और उपयोग के लिए तैयार पैकिंग (easy and ready to use packings) में उपलब्ध हैं।
- लगाने में आसान (Easy to apply) और बड़े क्षेत्र को कवर (large area can be covered) किया जा सकता है।
- फसल, कीट और क्षति की प्रकृति (crop, insect and nature of damage) के आधार पर कीटनाशकों की एक श्रृंखला उपलब्ध है।
- कीटनाशकों जो लागत प्रभावी (cost effective - उच्च लाभ/लागत अनुपात / High benefic/cost ratio) और सुरक्षित (safe - उच्च लाभ/जोखिम अनुपात / High benefit/risk ratio) हैं, का उपयोग आईपीएम (IPM) में किया जाना चाहिए।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह स्टडी मटेरियल ICAR के मूल कंटेंट का हिंदी अनुवाद है। हम इसकी पूर्ण सटीकता के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यह फाइल अभी केवल
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