12 और 13. महिला विकास कार्यक्रम (WOMEN DEVELOPMENT PROGRAMMES)

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (Development of Women and Children in Rural Areas - DWCRA) (1982)

गरीब महिलाओं (poor women) के विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम (specific programmes) शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई। उनके लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। ऐसा ही एक कार्यक्रम सितंबर 1982 से DWCRA में तैयार और शुरू किया गया था।

इसका उद्देश्य महिलाओं को पर्याप्त आय (substantial income) अर्जित करने के साथ-साथ उनके और बच्चों के जीवन की गुणवत्ता (quality of life) में सुधार करने के लिए एक उत्पादक गतिविधि (productive activity) में संलग्न (engage) होने के लिए प्रेरित और सहायता (motivating and assisting) करना है। इस प्रकार, यद्यपि आर्थिक गतिविधि (economic activity) प्राथमिकता है, महिलाओं और उनके बच्चों की सामाजिक भलाई (social betterment) का भी लक्ष्य है। यह आंशिक (partly) रूप से यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा समर्थित है और केंद्र (Union) और राज्य सरकारों (State Governments) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित (jointly financed) है। यह IRDP और TRYSEM के संयोजन (conjunction) में संचालित होता है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं (main features) हैं:

  1. पहचानी गई गरीब परिवारों (identified poor families) की महिलाओं को 15-20 के समूहों में संगठित (organised) किया जाता है ताकि वे अपने कौशल (skills) और योग्यता (aptitude) के अनुकूल आय सृजन गतिविधियों (income generating activities) को अपना सकें।
  2. समूह के सदस्यों (Group members) को आमतौर पर TRYSEM के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है।
  3. प्रत्येक समूह को कच्चे माल (raw materials) की खरीद, विपणन (marketing), बाल देखभाल (child care) आदि के लिए रिवाल्विंग फंड (revolving fund) के रूप में 15,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान (One time grant) प्रदान किया जाता है। यह राशि केंद्र और राज्य सरकार और यूनिसेफ द्वारा समान रूप से साझा (shared equally) की जाती है।
  4. प्रत्येक समूह अपने सदस्यों में से एक को समूह आयोजक (group organiser) के रूप में चुनता है जो महिलाओं को उनके कौशल और योग्यता के अनुकूल आर्थिक गतिविधियों के चयन (selection of economic activities), कच्चे माल की खरीद (procurement of raw materials) आदि में मदद करता है।
  5. आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के अलावा, प्रत्येक समूह को अन्य विकास और कल्याण कार्यक्रमों (development and welfare programmes) के लाभों का प्राप्तकर्ता (recipient) होने की उम्मीद है।
  6. महिला समूहों के काम करने के लिए केंद्रीय स्थान (central place) के रूप में काम करने के लिए बहुउद्देशीय केंद्र (Multi-purpose centre) स्थापित किए जा रहे हैं।

योजना के तहत की गई आय-सृजन गतिविधियों की सूची (list of income-generating activities) इस प्रकार है: सिलाई (tailoring), कढ़ाई (embroidery), रेडीमेड कपड़े (ready-made garments), अचार बनाना, पापड़ बनाना, बेकरी, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, चाक बनाना, लिफाफा बनाना, माचिस बनाना, बुनाई (knitting, weaving), टोकरी बनाना (basket making), अगरबत्ती बनाना, मुर्गी पालन (poultry), डेयरी, सुअर पालन (piggery), बकरी पालन (goat rearing), मधुमक्खी पालन (bee keeping), मशरूम उत्पादन, फल और सब्जी प्रसंस्करण (fruit and vegetables processing) आदि।

एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services - ICDS) योजना

2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई, ICDS योजना आज प्रारंभिक बचपन के विकास (early childhood development) के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अनूठे कार्यक्रमों (unique programmes) में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। ICDS अपने बच्चों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता (commitment) का सबसे प्रमुख प्रतीक है - एक तरफ पूर्व-स्कूली शिक्षा (pre-school education) प्रदान करने की चुनौती के प्रति भारत की प्रतिक्रिया (response) और दूसरी तरफ कुपोषण (malnutrition), रुग्णता (morbidity), कम सीखने की क्षमता (reduced learning capacity) और मृत्यु दर (mortality) के दुष्चक्र (vicious cycle) को तोड़ना।

1. उद्देश्य (Objectives): एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना 1975 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी:

  1. 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति (nutritional and health status) में सुधार करना;
  2. बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक (psychological), शारीरिक (physical) और सामाजिक विकास (social development) की नींव (foundation) रखना;
  3. मृत्यु दर (mortality), रुग्णता (morbidity), कुपोषण (malnutrition) और स्कूल छोड़ने (school dropout) की घटनाओं को कम करना;
  4. बाल विकास (child development) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों (various departments) के बीच नीति (policy) और कार्यान्वयन (implementation) का प्रभावी समन्वय (effective co-ordination) हासिल करना; और
  5. उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (proper nutrition and health education) के माध्यम से बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य (normal health) और पोषण संबंधी आवश्यकताओं (nutritional needs) की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता (capability of the mother) को बढ़ाना।

2. सेवाएं (Services): उपरोक्त उद्देश्यों को सेवाओं के पैकेज (package of services) के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें शामिल हैं:

  1. पूरक पोषण (supplementary nutrition),
  2. टीकाकरण (immunization),
  3. स्वास्थ्य जांच (health check-up),
  4. रेफरल सेवाएं (referral services),
  5. पूर्व-स्कूली गैर-औपचारिक शिक्षा (pre-school non-formal education) और
  6. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (nutrition & health education)।

सेवाओं का एक पैकेज (package of services) प्रदान करने की अवधारणा (concept) मुख्य रूप से इस विचार पर आधारित है कि यदि विभिन्न सेवाएं एकीकृत तरीके (integrated manner) से विकसित होती हैं तो समग्र प्रभाव (overall impact) बहुत बड़ा होगा क्योंकि किसी विशेष सेवा की प्रभावकारिता (efficacy) संबंधित सेवाओं (related services) से मिलने वाले समर्थन (support) पर निर्भर करती है।

सेवाएं (Services)

सेवाएं (Services) लक्ष्य समूह (Target Group) सेवा प्रदाता (Service Provided by)
पूरक पोषण (Supplementary Nutrition) 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ (Pregnant & Lactating Mother - P&LM) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (Anganwadi Worker) और आंगनवाड़ी सहायिका (Anganwadi Helper)
टीकाकरण (Immunization)* 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ (Pregnant & Lactating Mother - P&LM) एएनएम/एमओ (ANM/MO)
स्वास्थ्य जांच (Health Check-up)* 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ (Pregnant & Lactating Mother - P&LM) एएनएम/एमओ/एडब्ल्यूडब्ल्यू (ANM/MO/AWW)
रेफरल सेवाएं (Referral Services) 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ (Pregnant & Lactating Mother - P&LM) एडब्ल्यूडब्ल्यू/एएनएम/एमओ (AWW/ANM/MO)
पूर्व-स्कूली शिक्षा (Pre-School Education) 3-6 वर्ष के बच्चे (Children 3-6 years) एडब्ल्यूडब्ल्यू (AWW)
पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (Nutrition & Health Education) महिलाएं (15-45 वर्ष) (Women 15-45 years) एडब्ल्यूडब्ल्यू/एएनएम/एमओ (AWW/ANM/MO)

छह सेवाओं में से तीन यानी टीकाकरण (Immunisation), स्वास्थ्य जांच (Health Check-up) और रेफरल सेवाएं (Referral Services) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे (Public Health Infrastructure) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

2.1 पूरक पोषण सहित पोषण (Nutrition including Supplementary Nutrition): इसमें पूरक आहार (supplementary feeding) और विकास की निगरानी (growth monitoring); और विटामिन ए की कमी (vitamin A deficiency) के खिलाफ प्रोफिलैक्सिस (prophylaxis) और पोषण संबंधी रक्ताल्पता (nutritional anaemia) का नियंत्रण शामिल है। समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण (surveyed) किया जाता है, ताकि छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती (pregnant) और नर्सिंग माताओं (nursing mothers) की पहचान की जा सके। वे एक वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक आहार सहायता (supplementary feeding support) का लाभ उठाते हैं। पूरक आहार प्रदान करके, आंगनवाड़ी कम आय वाले (low income) और वंचित समुदायों (disadvantaged communities) में बच्चों और महिलाओं के राष्ट्रीय अनुशंसित (national recommended) और औसत सेवन (average intake) के बीच कैलोरी अंतर (caloric gap) को पाटने का प्रयास करती है।

विकास की निगरानी (Growth Monitoring) और पोषण निगरानी (nutrition surveillance) दो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं जो की जाती हैं। तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वजन (weighed) महीने में एक बार किया जाता है और 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों का वजन त्रैमासिक (quarterly) किया जाता है। छह वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए वजन-से-आयु विकास कार्ड (Weight-for-age growth cards) बनाए रखे जाते हैं। यह विकास में गिरावट (growth faltering) का पता लगाने में मदद करता है और पोषण संबंधी स्थिति (nutritional status) का आकलन करने में मदद करता है। इसके अलावा, गंभीर रूप से कुपोषित (severely malnourished) बच्चों को विशेष पूरक आहार दिया जाता है और चिकित्सा सेवाओं (medical services) के लिए भेजा जाता है।

2.2 टीकाकरण (Immunization): गर्भवती महिलाओं और शिशुओं (infants) का टीकाकरण (Immunization) बच्चों को छह वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों (vaccine preventable diseases) - पोलियोमाइलाइटिस (poliomyelitis), डिप्थीरिया (diphtheria), पर्टुसिस (pertussis), टेटनस (tetanus), तपेदिक (tuberculosis) और खसरा (measles) से बचाता है। ये बाल मृत्यु दर (child mortality), विकलांगता (disability), रुग्णता (morbidity) और संबंधित कुपोषण (related malnutrition) के प्रमुख रोकथाम योग्य कारण (major preventable causes) हैं। गर्भवती महिलाओं का टेटनस के खिलाफ टीकाकरण भी मातृ (maternal) और नवजात मृत्यु दर (neonatal mortality) को कम करता है।

2.3 स्वास्थ्य जांच (Health Check-ups): इसमें छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल (health care), गर्भवती माताओं की प्रसवपूर्व देखभाल (antenatal care of expectant mothers) और नर्सिंग माताओं की प्रसवोत्तर देखभाल (postnatal care of nursing mothers) शामिल है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (Primary Health Centre - PHC) के कर्मचारियों द्वारा बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में नियमित स्वास्थ्य जांच (regular health check-ups), वजन की रिकॉर्डिंग, टीकाकरण, कुपोषण का प्रबंधन (management of malnutrition), दस्त का उपचार (treatment of diarrhoea), कृमिनाशक (de-worming) और साधारण दवाओं (simple medicines) का वितरण आदि शामिल हैं।

2.4 रेफरल सेवाएं (Referral Services): स्वास्थ्य जांच और विकास निगरानी के दौरान, बीमार या कुपोषित बच्चों को, जिन्हें शीघ्र चिकित्सा ध्यान (prompt medical attention) की आवश्यकता होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या इसके उप-केंद्र (sub-centre) में भेजा जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को छोटे बच्चों में विकलांगता (disabilities) का पता लगाने के लिए भी उन्मुख (oriented) किया गया है। वह ऐसे सभी मामलों को एक विशेष रजिस्टर (special register) में सूचीबद्ध करती है और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/उप-केंद्र के चिकित्सा अधिकारी (medical officer) को भेजती है।

2.5 गैर-औपचारिक पूर्व-स्कूली शिक्षा (Non-formal Pre-School Education - PSE)
ICDS के गैर-औपचारिक पूर्व-स्कूली शिक्षा (PSE) घटक को ICDS कार्यक्रम की रीढ़ (backbone) माना जा सकता है, क्योंकि इसकी सभी सेवाएं अनिवार्य रूप से आंगनवाड़ी - एक गाँव के प्रांगण (village courtyard) में एकत्रित (converge) होती हैं। आंगनवाड़ी केंद्र (Anganwadi Centre - AWC) - एक गाँव का प्रांगण - इन सेवाओं को वितरित करने का मुख्य मंच (main platform) है। देश के हर गांव में ये AWC स्थापित किए गए हैं। भारत के बच्चों के हित (cause of India’s Children) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता (commitment) के अनुसरण (pursuance) में, वर्तमान सरकार ने प्रत्येक मानव बस्ती/बसावट (human habitation/ settlement) में एक AWC स्थापित करने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, AWC की कुल संख्या लगभग 1.4 मिलियन (14 लाख) तक पहुंच जाएगी। यह सबसे आनंददायक खेल-खेल (play-way) में की जाने वाली दैनिक गतिविधि भी है, जो स्पष्ट रूप से दिन में तीन घंटे तक चलती है। यह छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में लाता है और रखता है - एक ऐसी गतिविधि जो माता-पिता और समुदायों को प्रेरित (motivates) करती है। PSE, जैसा कि ICDS में परिकल्पित (envisaged) है, मुख्य रूप से वंचित समूहों (underprivileged groups) के छह वर्ष तक के बच्चे के समग्र विकास (total development) पर केंद्रित है। आंगनवाड़ी में तीन से छह साल के बच्चों के लिए इसका कार्यक्रम एक प्राकृतिक (natural), आनंददायक (joyful) और उत्तेजक वातावरण (stimulating environment) प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित (directed) है, जिसमें इष्टतम विकास (optimal growth and development) के लिए आवश्यक इनपुट (inputs) पर जोर दिया गया है। ICDS का प्रारंभिक शिक्षा घटक (early learning component) संचयी आजीवन सीखने और विकास (cumulative lifelong learning and development) के लिए एक ठोस आधार (sound foundation) प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट (significant input) है। यह प्राथमिक स्कूली शिक्षा (primary schooling) के लिए बच्चे को आवश्यक तैयारी प्रदान करके और छोटे भाई-बहनों (younger siblings) के लिए स्थानापन्न देखभाल (substitute care) की पेशकश करके प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (universalization of primary education) में भी योगदान देता है, इस प्रकार बड़े बच्चों - विशेष रूप से लड़कियों - को स्कूल जाने के लिए मुक्त करता है।

2.6 पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (Nutrition and Health Education): पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा (NHED) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के काम का एक प्रमुख तत्व (key element) है। यह BCC (व्यवहार परिवर्तन संचार - Behaviour Change Communication) रणनीति का हिस्सा है। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य (long term goal) महिलाओं - विशेष रूप से 15-45 वर्ष के आयु वर्ग की - क्षमता निर्माण (capacity-building) है, ताकि वे अपने स्वयं के स्वास्थ्य, पोषण और विकास की जरूरतों (development needs) के साथ-साथ अपने बच्चों और परिवारों की देखभाल कर सकें।

1. वित्तपोषण पैटर्न (Funding Pattern): ICDS एक केंद्र-प्रायोजित योजना (Centrally-sponsored Scheme) है जिसे राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों (State Governments/UT Administrations) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। 2005-06 से पहले, पूरक पोषण (supplementary nutrition) के अलावा अन्य इनपुट के लिए 100% वित्तीय सहायता (financial assistance), जो राज्यों को अपने स्वयं के संसाधनों (own resources) से प्रदान करनी थी, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही थी। चूंकि कई राज्य संसाधन की कमी (resource constraints) के कारण पूरक पोषण के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान (providing adequately) नहीं कर रहे थे, इसलिए 2005-06 में राज्यों को वित्तीय मानदंडों (financial norms) के 50% तक या उनके द्वारा पूरक पोषण पर किए गए व्यय (expenditure incurred) के 50% का समर्थन करने का निर्णय लिया गया था, जो भी कम हो।

2. वित्तीय वर्ष (financial year) 2009-10 से, भारत सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच ICDS के वित्तपोषण पैटर्न को संशोधित (modified) किया है। पूर्वोत्तर राज्यों (North-eastern States) के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच पूरक पोषण के साझाकरण पैटर्न (sharing pattern) को 50:50 से 90:10 के अनुपात (ratio) में बदल दिया गया है। जहाँ तक अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सवाल है, 50:50 का मौजूदा साझाकरण पैटर्न जारी है। हालाँकि, ICDS के अन्य सभी घटकों (components) के लिए, अनुपात को 90:10 (पहले 100% केंद्रीय सहायता - Central Assistance) में संशोधित किया गया है।

3. जनसंख्या मानदंड (Population Norms)

परियोजना (Project), आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) और मिनी-AWC (Mini-AWC) स्थापित करने के लिए संशोधित जनसंख्या मानदंड (revised Population norms) इस प्रकार हैं:
परियोजनाएं (Projects):

  1. एक राज्य में सामुदायिक विकास ब्लॉक (Community Development Block) ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में एक ICDS परियोजना की स्वीकृति (sanction) के लिए इकाई (unit) होना चाहिए, चाहे उसमें गांवों/जनसंख्या की संख्या कुछ পুনরায় कुछ भी हो।
  2. शहरी परियोजना (urban project) की स्वीकृति के लिए 1 लाख जनसंख्या का मौजूदा मानदंड (existing norm) जारी रह सकता है।

इसके अलावा, दो लाख से अधिक आबादी वाले ब्लॉकों के लिए, राज्य एक से अधिक परियोजना (@ एक लाख जनसंख्या पर एक) का विकल्प चुन सकते हैं या केवल एक परियोजना का विकल्प चुन सकते हैं। बाद के मामले में, ब्लॉक में जनसंख्या या AWC की संख्या के आधार पर कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से मजबूत (suitably strengthened) किया जा सकता है। इसी तरह, 1 लाख या उससे कम आबादी वाले ब्लॉकों के लिए, सीडीपीओ कार्यालय (CDPO office) का स्टाफिंग पैटर्न (staffing pattern) सामान्य ब्लॉक की तुलना में कम हो सकता है।

पूरक पोषण के प्रकार (Type of Supplementary Nutrition)

0 - 6 महीने के आयु वर्ग के बच्चे: इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (States/ UTs) जीवन के पहले 6 महीनों के लिए बच्चों के लिए प्रारंभिक दीक्षा (early initiation - जन्म के एक घंटे के भीतर) और विशेष स्तनपान (exclusive breast-feeding) के वर्तमान दिशानिर्देशों (current guidelines) को जारी रखना सुनिश्चित कर सकते हैं।

6 महीने से 3 साल के आयु वर्ग के बच्चे: इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, ICDS योजना के तहत टेक होम राशन (Take Home Ration - THR) का मौजूदा पैटर्न जारी रहेगा। हालांकि, सूखा या कच्चा राशन (dry or raw ration - गेहूं और चावल) देने के वर्तमान मिश्रित अभ्यास (mixed practice) के अलावा, जिसका सेवन अक्सर पूरे परिवार द्वारा किया जाता है और केवल बच्चे द्वारा नहीं, THR को ऐसे रूप में दिया जाना चाहिए जो पूरे परिवार के बजाय बच्चे के लिए स्वादिष्ट (palatable) हो।

3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे: इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों (State/ UTs) से ICDS योजना के तहत AWC और मिनी-AWC में गर्म पकाया हुआ भोजन (Hot Cooked Meal) परोसने (serve) की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। चूंकि इस आयु वर्ग का बच्चा एक बार में 500 कैलोरी (calories) का भोजन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे AWC आने वाले बच्चों को एक से अधिक भोजन परोसने पर विचार करें। चूंकि गर्म पकाया हुआ भोजन पकाने और परोसने की प्रक्रिया (process) में समय लगता है, और ज्यादातर मामलों में, भोजन दोपहर (around noon) के आसपास परोसा जाता है, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एक से अधिक भोजन में 500 कैलोरी प्रदान कर सकते हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश दूध/केला/अंडा/मौसमी फल (seasonal fruits)/सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त भोजन (micronutrient fortified food) आदि के रूप में सुबह का नाश्ता (morning snack) प्रदान करने की व्यवस्था कर सकते हैं।

4. लाभार्थियों का पंजीकरण (Registration of beneficiaries): चूंकि बीपीएल (BPL) अब ICDS के तहत कोई मानदंड (criteria) नहीं है, इसलिए राज्यों को सभी पात्र लाभार्थियों (eligible beneficiaries) का पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा।

ICDS टीम (The ICDS Team)

ICDS टीम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (Anganwadi Workers), आंगनवाड़ी सहायक (Anganwadi Helpers), पर्यवेक्षक (Supervisors), बाल विकास परियोजना अधिकारी (Child Development Project Officers - CDPOs) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (District Programme Officers - DPOs) शामिल हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय समुदाय (local community) से चुनी गई एक महिला, ICDS कार्यक्रम की समुदाय आधारित सीमावर्ती मानद कार्यकर्ता (community based frontline honorary worker) है। वह सामाजिक परिवर्तन (social change) की एजेंट भी है, जो छोटे बच्चों, लड़कियों और महिलाओं की बेहतर देखभाल के लिए सामुदायिक समर्थन (community support) जुटाती है। इसके अलावा, चिकित्सा अधिकारी (medical officers), सहायक नर्स मिडवाइफ (Auxiliary Nurse Midwife - ANM) और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Accredited Social Health Activist - ASHA) विभिन्न सेवाओं के अभिसरण (convergence) को प्राप्त करने के लिए ICDS पदाधिकारियों (functionaries) के साथ एक टीम बनाते हैं।

AWW, ANM और ASHA की भूमिका और जिम्मेदारियां (Role & responsibilities of AWW, ANM and ASHA)

AWW, ANM और ASHA की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चित्रित (delineated) किया गया है और सचिव, MWCD (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) और सचिव, MHFW (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) के संयुक्त हस्ताक्षर (joint signature) के तहत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को डी.ओ. संख्या आर. 14011/9/2005-एनआरएचएम -I (pt) दिनांक 20 जनवरी 2006 के माध्यम से परिचालित (circulated) किया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की स्थिति (Status of Anganwadi Workers and Helpers)

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (AWHs) को मानद कार्यकर्ता (honorary workers) होने के नाते, समय-समय पर सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार मासिक मानदेय (monthly honoraria) का भुगतान किया जाता है। भारत सरकार ने 1.4.2008 से इन कार्यकर्ताओं के मानदेय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) द्वारा प्राप्त अंतिम मानदेय से 500 रुपये और AWC की सहायिकाओं (Helpers) और मिनी-AWC की कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त अंतिम मानदेय से 250 रुपये की वृद्धि (enhanced) की है। वृद्धि से पहले, AWW को उनकी शैक्षिक योग्यता (educational qualifications) और अनुभव (experience) के आधार पर प्रति माह 938/- रुपये से 1063/- रुपये तक का मासिक मानदेय दिया जा रहा था। इसी तरह, AWHs को 500/- रुपये का मासिक मानदेय दिया जा रहा था।

भारत सरकार द्वारा भुगतान किए गए मानदेय (honoraria) के अलावा, कई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (States/UTs) अन्य योजनाओं (Schemes) के तहत सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों (additional functions) के लिए अपने स्वयं के संसाधनों (own resources) से इन श्रमिकों को मौद्रिक प्रोत्साहन (monetary incentives) भी दे रहे हैं।

ICDS प्रशिक्षण कार्यक्रम (ICDS Training Programme):

ICDS योजना में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (Training and capacity building) सबसे महत्वपूर्ण तत्व (crucial element) है, क्योंकि कार्यक्रम के लक्ष्यों (programme goals) की प्राप्ति काफी हद तक कार्यक्रम के तहत सेवा वितरण (service delivery) में सुधार लाने में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (frontline workers) की प्रभावशीलता (effectiveness) पर निर्भर करती है। ICDS योजना की शुरुआत (inception) के बाद से, भारत सरकार ने ICDS पदाधिकारियों (functionaries) के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण रणनीति (comprehensive training strategy) तैयार की है। ICDS योजना के तहत प्रशिक्षण एक निरंतर कार्यक्रम (continuous programme) है और इसे 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (National Institute of Public Cooperation and Child Development - NIPCCD) और इसके चार क्षेत्रीय केंद्रों (regional centres) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

11वीं पंचवर्षीय योजना (11th Five Year Plan) के दौरान, भारत सरकार ने सेवा वितरण तंत्र (service delivery mechanism) में सुधार लाने और बेहतर कार्यक्रम परिणामों (better programme outcomes) में तेजी लाने के लिए ICDS के प्रशिक्षण घटक (training component) को मजबूत करने पर बहुत जोर दिया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ICDS प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन (allocation) रखा गया है।

विभिन्न ICDS पदाधिकारियों और प्रशिक्षकों (trainers) के प्रशिक्षण से संबंधित वित्तीय मानदंडों (Financial norms) को 1 अप्रैल 2009 से ऊपर की ओर संशोधित (revised upwardly) किया गया है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रकार (Types of Training Courses): AWWs, AWHs, पर्यवेक्षकों (Supervisors), CDPOs/ACDPOs और AWTCs और MLTCs के प्रशिक्षकों (Instructors) को तीन प्रकार के नियमित प्रशिक्षण (regular training) प्रदान किए जाते हैं, अर्थात्:

इसके अलावा, 'अन्य प्रशिक्षण' ('Other Training') घटक के तहत विशिष्ट आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम (specific need based training programmes) आयोजित किए जाते हैं, जिससे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य विशिष्ट समस्याओं (state specific problems) की पहचान करने की लचीलापन (flexibility) दी जाती है, जिन्हें विशेष मुद्दे आधारित प्रशिक्षण (specialized issue based training) की आवश्यकता होती है और ऐसे प्रशिक्षण गतिविधियों को अपनाया जाता है।

प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा (Training Infrastructure): ICDS पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए देशव्यापी (countrywide) बुनियादी ढांचा है, अर्थात्

[तमिलनाडु सरकार ने MLTCs के प्रशिक्षकों और CDPOs/ACDPOs के प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तर (State level) पर एक राज्य प्रशिक्षण संस्थान (State Training Institute - STI) की स्थापना की है]

आवश्यकताओं के आधार पर, राज्य सरकारें (State Governments) भारत सरकार (Government of India) के विधिवत अनुमोदन (due approval) के बाद AWTCs और MLTCs की पहचान करती हैं और उन्हें खोलती हैं। 31.3.2009 तक, देश भर में 490 AWTCs और 31 MLTCs चालू (operational) थे। लगभग 80% AWTCs और 70% MLTCs राज्य/जिला आधारित गैर सरकारी संगठनों (State/District based NGOs) द्वारा चलाए जाते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी और पर्यवेक्षण (Monitoring & Supervision of Training Programme): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) के भीतर एक अलग ICDS प्रशिक्षण इकाई (ICDS Training Unit), जिसके प्रमुख निदेशक/उप सचिव स्तर (Director/Dy. Secretary level) के अधिकारी होते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम की समग्र निगरानी (overall monitoring), पर्यवेक्षण (supervision) और मूल्यांकन (evaluation) के लिए जिम्मेदार है। निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय (measures) किए जाते हैं:

हाल की पहल (Recent Initiatives): मंत्रालय ने हाल ही में मौजूदा प्रशिक्षण प्रणाली (existing training system) में कमियों (gaps) की समीक्षा करने और उन्हें पहचानने के लिए राज्यों और अन्य हितधारकों (stakeholders) के साथ परामर्श (consultations) की एक प्रक्रिया शुरू की है और ICDS प्रशिक्षण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए सुझाव (suggestions) दिए हैं, जिसमें इसकी सामग्री/पाठ्यक्रम (contents/syllabi), प्रशिक्षण पद्धति (training methodology) और ICDS प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मौजूदा निगरानी तंत्र (existing monitoring mechanism) शामिल हैं। तब से बैंगलोर (Bangalore), लखनऊ (Lucknow) और गुवाहाटी (Guwahati) में NIPCCD के तीन क्षेत्रीय केंद्रों पर जुलाई-अगस्त 2009 के दौरान USAID/CARE INDIA के तकनीकी सहयोग (technical support) से NIPCCD के सहयोग (collaboration) से तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएं (regional workshops) आयोजित की गई हैं।

ICDS योजना के तहत मौजूदा निगरानी प्रणाली (Existing Monitoring System under ICDS Scheme):

केंद्रीय स्तर (Central Level)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development - MWCD) पर ICDS योजना की निगरानी की समग्र जिम्मेदारी (overall responsibility) है। मंत्रालय में एक केंद्रीय स्तर (Central Level) की ICDS निगरानी इकाई (Monitoring Unit) है जो निर्धारित प्रारूपों (prescribed formats) में राज्यों से प्राप्त आवधिक कार्य रिपोर्टों (periodic work reports) के संग्रह (collection) और विश्लेषण (analysis) के लिए जिम्मेदार है। राज्यों को अगले महीने के 17वें दिन तक राज्य स्तर की समेकित रिपोर्ट (consolidated reports) भेजने के लिए कहा गया है।
इन छह सेवाओं (six services) की निगरानी की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

  1. पूरक पोषण (Supplementary Nutrition): पूरक पोषण के लिए लाभार्थियों की संख्या (No. of Beneficiaries) (6 महीने से 6 साल तक के बच्चे और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं);
  2. पूर्व-स्कूली शिक्षा (Pre-School Education): पूर्व-स्कूली शिक्षा में भाग लेने वाले लाभार्थियों (3-6 वर्ष के बच्चे) की संख्या;
  3. टीकाकरण (Immunization), स्वास्थ्य जांच (Health Check-up) और रेफरल सेवाएं (Referral services): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) योजना के तहत टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं से संबंधित स्वास्थ्य संकेतकों (health indicators) पर निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

अंतर्राष्ट्रीय भागीदार (International Partners)

ICDS के तहत हस्तक्षेपों (interventions) को पूरक (supplement) करने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों (international agencies) के साथ साझेदारी (partners) करती है:

  1. संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (United Nations International Children’ Emergency Fund - UNICEF)
  2. हर जगह सहायता और राहत के लिए सहकारी (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere - CARE)
  3. विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme - WFP)

राष्ट्रीय महिला कोष (Rashtriya Mahila Kosh - RMK)

माइक्रो-फाइनेंस की अवधारणा और विशेषताएं (Concept and Features of Micro-Finance)

माइक्रो-फाइनेंस (Micro-finance), जैसा कि राष्ट्रीय महिला ऋण कोष (National Credit Fund for Women) या राष्ट्रीय महिला कोष (RMK) द्वारा अभ्यास किया जा रहा है, को निम्नलिखित गतिविधियों (activities) वाले सेवाओं के एक सेट के रूप में परिभाषित (defined) किया जा सकता है:

  1. माइक्रो-क्रेडिट (Micro-credit) - छोटे ऋण (Small loans); मुख्य रूप से आय सृजन गतिविधियों (income generation activities) के लिए, लेकिन उपभोग (consumption) और आकस्मिक (contingency) आवश्यकताओं के लिए भी।
  2. माइक्रो-बचत (Micro-savings) - उधारकर्ताओं (borrowers’) के अपने संसाधनों से मितव्ययिता (thrift) या छोटी बचत।

RMK द्वारा प्रदान की जा रही माइक्रो-फाइनेंस सेवाओं (micro-finance services) की मुख्य विशेषताएं (main features) हैं:

  1. यह सबसे गरीब लोगों के सशक्तिकरण (empowerment) का एक उपकरण (tool) है; उधारकर्ता की आय जितनी अधिक होगी और संपत्ति की स्थिति (asset position) जितनी बेहतर होगी, माइक्रो-क्रेडिट की आगे की समान खुराकों (equal doses) से वृद्धिशील लाभ (incremental benefit) उतना ही कम होने की संभावना है।
  2. वितरण (Delivery) सामान्य रूप से स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups - SHGs) के माध्यम से होता है।
  3. यह अनिवार्य रूप से स्वरोजगार (self-employment) को बढ़ावा देने के लिए है; विकासशील देशों (developing countries) में मजदूरी रोजगार (wage employment) के अवसर सीमित हैं - माइक्रो फाइनेंस अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र (informal sector) में स्वरोजगार की उत्पादकता (productivity) बढ़ाता है - आमतौर पर (a) प्रत्यक्ष आय सृजन (direct income generation) (b) भविष्य के अवसरों (future opportunities) में भाग लेने के लिए घर के लिए संपत्ति (assets) और देनदारियों (liabilities) का पुनर्व्यवस्थापन (rearrangement) और (c) उपभोग चौरसाई (consumption smoothing) के लिए उपयोग किया जाता है।
  4. यह सिर्फ एक वित्तपोषण प्रणाली (financing system) नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन (social change) का एक उपकरण है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए - यह अकेले बाजार की ताकतों (market forces) से नहीं निकलता है - यह संभावित रूप से कल्याण (welfare) को बढ़ाने वाला है - माइक्रो फाइनेंस के विकास को बढ़ावा देने में जनहित (public interest) है - यही वह है जो इसे सार्वजनिक नीति (public policy) के लिए एक वैध लक्ष्य (valid goal) के रूप में स्वीकार्य (acceptable) बनाता है।
  5. चूंकि माइक्रो क्रेडिट (micro credit) का उद्देश्य सबसे गरीब लोगों के लिए है, इसलिए माइक्रो-फाइनेंस उधार देने वाली तकनीक (lending technology) को औपचारिक क्षेत्र (formal sector) के उधार देने के बजाय अनौपचारिक उधारदाताओं (informal lenders) की नकल (mimic) करने की आवश्यकता है। इसे यह करना होगा: a) मौसमीपन (seasonality) के लिए प्रावधान प्रदान करना (b) पुनर्भुगतान लचीलापन (repayment flexibility) की अनुमति देना (c) नौकरशाही (bureaucratic) और कानूनी औपचारिकताओं (legal formalities) से बचना (eschew) (d) ऋण के आकार (loan sizes) पर एक सीमा (ceiling) तय करना।

माइक्रोफाइनेंस दृष्टिकोण (Microfinance approach) कुछ सिद्ध सत्यों (proven truths) पर आधारित है जिन्हें हमेशा मान्यता नहीं दी जाती है। वो हैं:

गरीब महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने के कारण (Reasons for Focus on Poor Women)

राष्ट्रीय महिला ऋण कोष (National Credit Fund for Women) या राष्ट्रीय महिला कोष (RMK) विशेष रूप से गरीब महिलाओं के लिए काम कर रहा है। इसके ऋण पूरी तरह से इसी लक्ष्य समूह (target group) के लिए उपलब्ध हैं। इसके कई कारण हैं:

RMK - इसकी रूपरेखा, लक्ष्य और उद्देश्य, भूमिकाएँ (RMK - its profile, aims & objectives, roles)

भारत में कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा है कि गरीब महिलाओं, विशेषकर असंगठित क्षेत्र (unorganised sector) में, ऋण आवश्यकताओं (credit needs) को देश में औपचारिक वित्तीय संस्थानों (formal financial institutions) द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित (adequately addressed) नहीं किया गया है। इस क्षेत्र को ऋण (credit) की मांग (demand) और आपूर्ति (supply) के बीच की विशाल खाई (vast gap) ने राष्ट्रीय महिला ऋण कोष (National Credit Fund for Women) की आवश्यकता स्थापित की।

राष्ट्रीय महिला ऋण कोष (National Credit Fund for Women) या राष्ट्रीय महिला कोष (RMK) की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) में महिला एवं बाल विकास विभाग (Department of Women & Child Development) द्वारा 310,000,000 रुपये के शुरुआती कोष (initial corpus) के साथ एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसायटी (independent registered society) के रूप में की गई थी - ताकि बैंकिंग क्षेत्र (banking sector) को बदला (replace) न जा सके, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र क्या प्रदान करता है और गरीबों को क्या चाहिए, इसके बीच की खाई (gap) को पाटा जा सके।

इसके मुख्य उद्देश्य (main objectives) हैं:

कोष का कार्यालय (office) नई दिल्ली (New Delhi) में स्थित है। कोष का कोई शाखा कार्यालय (branch offices) नहीं है।

कार्यकारी निदेशक (Executive Director) कोष का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (chief executive officer) होता है। कार्यकारी निदेशक गवर्निंग बोर्ड (Governing Board) के समग्र पर्यवेक्षण (overall supervision), निर्देशन (direction) और नियंत्रण (control) में कार्य करता है।

गवर्निंग बोर्ड में 16 सदस्य होते हैं जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी (senior officers), विशेषज्ञ (specialists) और महिलाओं के लिए माइक्रोफाइनेंस के क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि (representatives of NGOs) शामिल होते हैं। गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता (chaired) भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग (Department of Women & Child Development) के प्रभारी मंत्री (Minister in charge) करते हैं।

कोष की जनरल बॉडी (General Body) में बोर्ड के सभी सदस्य, संस्थागत सदस्य (institutional members) और व्यक्तिगत सदस्य (individual members) शामिल होते हैं।

कोष की तीन मुख्य भूमिकाएँ (main roles) हैं:

थोक व्यापार की भूमिका (Wholesaling Role) -
यह सरकार और दाताओं (donors) से खुदरा (retailing) मध्यवर्ती माइक्रोफाइनेंस संगठनों (intermediate microfinance organisations - IMOs) को धन (funds) के प्रवाह (channelising) के लिए एक थोक शीर्ष संगठन (wholesaling apex organisation) के रूप में कार्य करता है।
[कोष को अब तक सरकार से केवल एकमुश्त अनुदान (one-time grant) मिला है और उसे किसी अन्य स्रोत (other sources) से धन जुटाने (raise funds) की आवश्यकता नहीं पड़ी है]。

बाजार विकास की भूमिका (Market Development Role) -
यह प्रोत्साहन (incentives), प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (transfers of technology), कर्मचारियों के प्रशिक्षण (training of staff) और अन्य गैर-वित्तीय सेवाओं (non-financial services) की संरचनाओं (structures) द्वारा नए और मौजूदा-लेकिन-अनुभवहीन (existing-but-inexperienced) IMOs को संस्था निर्माण (institution building) सहायता (support) प्रदान करके माइक्रो फाइनेंस बाजार (micro finance market) के आपूर्ति पक्ष (supply side) को विकसित (developes) करता है -
[कोष को एहसास है कि यह एक मूल्य वर्धित थोक व्यापार भूमिका (value adding wholesaling role) तभी निभा सकता है जब एक पर्याप्त रूप से बड़ा (sufficiently large) और अच्छी तरह से स्थापित (well established) माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र (sector) पहले से मौजूद हो - यह IMOs की संख्या (number) और IMOs की स्थिरता (sustainability) पर निर्भर करता है - सब्सिडी वाला संस्था निर्माण (subsidised institution building) अनुदान (grants) के रूप में किसी भी IMO की इक्विटी (equity) को बढ़ाता है - IMO को धन का बड़ा और समय से पहले वितरण (large and premature disbursement) किसी भी संस्था निर्माण प्रयास (institution building effort) की प्रभावशीलता (effectiveness) को कम कर सकता है]。

वकालत की भूमिका (Advocacy Role) - जिसके द्वारा RMK विकास (development) और माइक्रो-फाइनेंस नीति (micro-finance policy) को प्रभावित (influencing) करने और भारत में माइक्रो-फाइनेंस गतिविधियों (micro-finance activities) के प्रसार (spread) के लिए अधिक सक्षम नीति (enabling policy) और कानूनी वातावरण (legal environment) बनाने के लिए एक वकील (advocate) या एजेंट (agent) के रूप में कार्य करता है। सरकार का एक निर्माण (creation) और प्रतिनिधि (representative) होने के नाते, RMK को इस क्षेत्र में विशेष लाभ (particular advantage) है।

महिला समृद्धि योजना (Mahila Samridhi Yojana - MSY)

अल्पसंख्यकों (minorities) के सशक्तिकरण (empowerment) के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण पर अधिकतम जोर (maximum emphasis) देने की आवश्यकता है क्योंकि वे अल्पसंख्यकों के बीच सबसे कमजोर कड़ी (weakest link) हैं। महिलाओं तक पहुंचने और उन्हें मजबूत (strengthening) करने की सबसे प्रभावी रणनीति (effective strategy) में शामिल होना चाहिए:-

  1. आय सृजन कौशल/गतिविधियों (income generating skills/activities) को बढ़ाकर क्षमता निर्माण (capacity building);
  2. उन्हें स्वयं सहायता समूह (SHGs) बनाने के लिए प्रोत्साहित करना (encouraging) और उन्हें माइक्रो क्रेडिट सहायता (micro credit support) प्रदान करना;
  3. महिलाओं के लिए उपयुक्त उत्पादन आधारित गतिविधि (production based activity) स्थापित करना। उपरोक्त ढांचे (framework) के आधार पर, NMDFC ने महिला समृद्धि योजना (Mahila Samridhi Yojana) शुरू की जो प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को माइक्रो-क्रेडिट से जोड़ती है। प्रशिक्षण के दौरान, समूह को एक स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) में बदल दिया जाता है।

महिलाओं द्वारा अभ्यास किए जाने वाले सभी ट्रेडों (trades) और गतिविधियों को कवर करने के लिए योजना को व्यापक (broad-based) बनाया गया है। समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए माइक्रो-क्रेडिट की सीमा (limit) 25000/- रुपये है और महिला लाभार्थियों द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज दर (rate of interest) को घटाकर 4% कर दिया गया है। योजना का विवरण (details) नीचे दिया गया है:-

योजना का दायरा (Scope of the Scheme)

किसी भी स्थान पर अल्पसंख्यक समुदायों (minority communities) की 20 महिलाओं के समूह को उनके लिए सबसे उपयुक्त किसी भी उत्पादन/सेवा गतिविधि (production/service activity) में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान, समूह को मितव्ययिता और ऋण (thrift & credit) का अभ्यास (practicing) करने वाले स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) में बदल दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद, समूह को प्रशिक्षण की गतिविधि (activity of training) को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से (jointly) या व्यक्तिगत रूप से (individually) ऋण प्रदान किया जाता है।

कार्यान्वयन एजेंसियां (Implementing Agencies)

यह योजना NMDFC के SCAs (State Channelising Agencies) के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility criteria for the beneficiaries)

प्रशिक्षण की अवधि (Duration of the training)

अधिकतम 6 महीने की अवधि के अधीन आवश्यकता आधारित (Need based)।

प्रशिक्षण के लिए एक समूह में उम्मीदवारों की संख्या (No.of candidates in a group for training)

एक स्थान (one location) पर प्रशिक्षण देने के लिए 15-20 महिलाओं का एक समूह। प्रशिक्षण के दौरान समूह को स्वयं सहायता समूह (Self Help Group - SHG) में बदल दिया जाएगा।

प्रशिक्षण शुल्क (Training fee): प्रति उम्मीदवार (per candidate) अधिकतम 400 रुपये प्रति माह के अधीन।

प्रशिक्षण सामग्री लागत (Training material cost): प्रति उम्मीदवार प्रति माह अधिकतम 100 रुपये के अधीन।

वजीफा (Stipend): 250/- रुपये प्रति माह प्रति उम्मीदवार लाभार्थी (beneficiary) या SHG के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

माइक्रो-क्रेडिट (Micro-credit): प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अधिकतम 25,000 रुपये के अधीन आवश्यकता आधारित (needbased)।

20 लाभार्थियों के समूह की अनुमानित लागत (Estimated cost per group of 20 number of beneficiaries)

  1. प्रशिक्षण पर (On training) - 90,000/- रुपये
  2. माइक्रो-क्रेडिट पर (On Micro-credit) - आवश्यकता आधारित, प्रति लाभार्थी अधिकतम 25,000/- रुपये के अधीन।

वित्तपोषण का पैटर्न (Pattern of financing)

  1. प्रशिक्षण पर (On Training)
  2. माइक्रो-क्रेडिट पर (On Micro-Credit)

ब्याज दर (Rate of interest)

  1. SCAs/NGOs से NMDFC तक 1%
  2. लाभार्थियों से SCAs/NGOs तक 4%

चुकौती की अवधि (Period of repayment)

  1. लाभार्थियों को मासिक किश्तों (monthly instalments) में ऋण के संवितरण (disbursement) की तारीख से तीन महीने की मोहलत (moratorium) के बाद 3 साल की अवधि में SCA/NGO को ऋण चुकाना होगा।
  2. SCA/NGO धन के उपयोग (utilization of funds) के बाद चार वर्षों की अवधि में त्रैमासिक किश्तों (quarterly instalments) में NMDFC को ऋण चुकाएगा।

प्रशिक्षण एजेंसी के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility criteria for training agency)

  1. कम से कम तीन साल से इसी तरह का प्रशिक्षण (similar training) चला रहा होना चाहिए।
  2. 20 महिलाओं के बैठने (seating) और काम करने (working) के लिए पर्याप्त जगह (sufficient space) होनी चाहिए।
  3. 20 प्रशिक्षुओं (trainees) के लिए पर्याप्त आवश्यक प्रशिक्षण उपकरण (training equipment) और उपकरण (tools) होने चाहिए।
  4. प्रशिक्षित (trained) और अनुभवी प्रशिक्षक (experienced instructors) होने चाहिए।

कार्यान्वयन विवरण (Implementation details)

  1. SCAs/NGOs उन स्थानों (locations) की पहचान कर सकते हैं जिनमें महिलाओं को उनके आय सृजन (income generation) के लिए किसी भी उत्पादन/सेवा गतिविधि (production/service activity) में संलग्न करने की क्षमता (potential) है।
  2. SCA/NGO एक सक्षम प्रशिक्षण एजेंसी (competent training agency) की भी पहचान करेगा जिसके पास आवश्यक जनशक्ति (manpower), उपकरण (equipment) और क्षमता (competence) हो।
  3. प्रत्येक स्थान पर, पात्रता मानदंड (eligibility criteria) को पूरा करने वाली 20 महिलाओं के समूह की पहचान SCA/NGO द्वारा की जाएगी।
  4. SCAs/NGOs महिला समृद्धि योजना की तर्ज (lines) पर एक प्रस्ताव (proposal) बना सकते हैं और इसे अनुमोदन (approval) के लिए NMDFC को भेज सकते हैं। प्रस्ताव का प्रारूप (Format) अनुबंध-VI (Annexure-VI) में है।
  5. एक बार NMDFC द्वारा अनुमोदन (approval) प्रदान किए जाने के बाद, SCAs/NGOs प्रशिक्षण का उचित संचालन (proper conduct) सुनिश्चित करेंगे और NMDFC को सूचित रखेंगे (keep NMDFC informed)।
  6. SCA लाभार्थियों की सूची (list of beneficiaries) NMDFC को सूचित करेगा जिसमें उनका नाम, पता, आयु और योग्यता (qualification), प्रशिक्षण एजेंसी का विवरण और कार्यक्रम शुरू करने की तिथि (date of starting) का उल्लेख होगा। यह जानकारी प्राप्त होने पर NMDFC प्रशिक्षण के खाते में अनुदान (grant) का 50% जारी (release) करेगा।
  7. प्रशिक्षण के प्रारंभिक चरण (initial stage) के दौरान, SCA/NGO समूह के सदस्यों को स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) बनाने और काम करने की अवधारणा (concept), स्वयं सहायता समूहों की ताकत (strengths), मितव्ययिता और ऋण गतिविधि (thrift and credit activity) का संचालन, उत्पादन गतिविधियों (production activities) को संयुक्त रूप से (jointly) या व्यक्तिगत रूप से (individually) चलाना, आम समस्याओं (common problems) को हल करने में एक साथ काम करना, व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में एक-दूसरे की मदद करना, खातों का रखरखाव (maintenance of accounts), ऋण की चुकौती (repayment of loan) आदि के बारे में शिक्षा (education) देने की व्यवस्था करेगा। इस उद्देश्य के लिए, आवश्यकता होने पर बाहरी विशेषज्ञ (outside expert) की सेवाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है। उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षण के लिए चुनी गई महिलाओं के समूह को अपने उत्पादों के उत्पादन (production) और विपणन (marketing) में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group - SHG) के रूप में काम करना शुरू कर देना चाहिए।
  8. तीन महीने के बाद, SCA/NGO उनके द्वारा आयोजित प्रशिक्षण (training conducted) की प्रगति रिपोर्ट (progress report) के साथ शेष प्रशिक्षण अनुदान (remaining training grant) की निकासी (drawal) के लिए संपर्क करेगा।
  9. प्रशिक्षुओं (trainees) का वजीफा (Stipend) शुरू में SHG के बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। इसके बाद के उपयोग (subsequent use) का निर्णय स्वयं SHG द्वारा किया जा सकता है।
  10. SCA/NGO प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक महिला को माइक्रो-क्रेडिट (micro-credit) से संबंधित कागजात (papers) का दस्तावेजीकरण (documentation) पूरा करेगा।
  11. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, SCA/NGO प्रत्येक महिला को आवश्यकता आधारित (need based) माइक्रो क्रेडिट प्रदान करेगा। अचल संपत्तियों (Fixed assets) को नकद (cash) के बजाय वस्तु के रूप में (in kind) लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए।
  12. तीन महीने की मोहलत (moratorium) के बाद, SCA/NGO 36 महीने की अवधि में ऋण के पुनर्भुगतान (repayment of loan) की दिशा में प्रत्येक महिला से हर महीने चुकौती (repayment) एकत्र करेगा। NMDFC को पुनर्भुगतान सामान्य नियमों और शर्तों (usual terms and conditions) और पुनर्भुगतान अवधि पर होगा जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। NMDFC पुनर्भुगतान करने के लिए हर तिमाही (every quarter) बकाया विवरण (dues statement) भेजता है।

प्रशिक्षण के बाद अनुवर्ती (Post training follow ups)

  1. SCA/NGO के साथ-साथ प्रशिक्षण एजेंसी (training agency) को प्रशिक्षित उम्मीदवारों को पिछड़े-आगे संबंधों (backward forward linkages) को विकसित करने में सभी सहायता प्रदान (extend all assistance) करनी चाहिए। उन्हें विशेष रूप से विपणन कार्यक्रमों (marketing events) में इन उम्मीदवारों की भागीदारी (participation) सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसा करना सुविधाजनक (convenient) होगा यदि उम्मीदवारों को एक स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) में बनाया जाता है और इसी उद्देश्य से इस योजना में स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा (promotion) देने पर इतना जोर (emphasis) दिया गया है।
  2. SCA/NGO के साथ-साथ प्रशिक्षण एजेंसी प्रशिक्षित उम्मीदवारों के स्वरोजगार (self employment) या मजदूरी रोजगार (wage employment) का रिकॉर्ड बनाए रखेगी। समय-समय पर उन्हें प्रदान की गई सहायता (assistance) को संदर्भ (reference) और रिपोर्टिंग (reporting) के उद्देश्य से प्रलेखित (documented) किया जाना चाहिए।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह स्टडी मटेरियल ICAR के मूल कंटेंट का हिंदी अनुवाद है। हम इसकी पूर्ण सटीकता के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यह फाइल अभी केवल सुधार और परीक्षण (Improvement Purpose) के लिए यहाँ उपलब्ध कराई गई है। बहुत जल्द हम इसे डाउनलोड करने के लिए PDF फॉर्मेट में अपडेट करेंगे।

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